महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार, और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” की शुरुआत की है। यह योजना जुलाई 2024 में शुरू की गई थी।
sarkari yojana maharashtra 2024.25
मुख्य विशेषताएँ:
वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत, महाराष्ट्र राज्य की 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹1,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पात्रता मानदंड:
महाराष्ट्र राज्य की निवासी होनी चाहिए।
विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और निराश्रित महिलाएँ, साथ ही परिवार की एकमात्र अविवाहित महिला पात्र हैं।
आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आधार से जुड़ा स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र / जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल प्रमाण पत्र / 15 वर्ष पुराना राशन कार्ड / 15 वर्ष पुराना वोटर आईडी कार्ड (इनमें से कोई एक)
राशन कार्ड / आय प्रमाण पत्र (इनमें से कोई एक)
गारंटी पत्र
बैंक पासबुक
आवेदन प्रक्रिया:
शुरुआत में, आवेदन फॉर्म भरने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों, पर्यवेक्षकों, ग्राम कार्यकर्ताओं, वार्ड अधिकारियों, सेतु केंद्रों, और सामान्य महिलाओं को दी गई थी। बाद में, सितंबर 2024 से, राज्य सरकार ने केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही आवेदन फॉर्म भरने का अधिकार दिया।
लाभ:
राज्य सरकार के अनुसार, जुलाई और अगस्त 2024 में दो चरणों में 15.9 मिलियन महिलाओं को ₹4,788 करोड़ का लाभ प्रदान किया गया। सितंबर 2024 तक, 25 मिलियन आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 24 मिलियन स्वीकृत किए गए। 15 अक्टूबर 2024 तक, आधिकारिक पोर्टल पर 11,270,261 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10,669,139 स्वीकृत किए गए। 16 अक्टूबर से आचार संहिता लागू होने के कारण, कई आवेदनों की समीक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
यह योजना महाराष्ट्र की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें आर्थिक स्वतं
त्रता और सामाजिक सम्मान प्रदान करती है।
महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का उद्देश्य:
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना।
परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को मजबूत करना।
पात्रता मानदंड:
महाराष्ट्र की स्थायी निवासी महिलाएँ।
विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित महिलाएँ, और परिवार की एकमात्र अविवाहित महिला।
आयु सीमा: 21 से 65 वर्ष।
आधार से जुड़ा बैंक खाता होना आवश्यक है।
परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड।
निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, 15 वर्ष पुराना राशन कार्ड, या 15 वर्ष पुराना वोटर आईडी कार्ड (इनमें से कोई एक)।
आय प्रमाण पत्र या राशन कार्ड।
गारंटी पत्र।
बैंक पासबुक की प्रति।
आवेदन प्रक्रिया:
ऑनलाइन माध्यम: पात्र महिलाएँ “नारीशक्ति दूत” ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद, आवश्यक जानकारी भरकर और दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन सबमिट किया जा सकता है।
ऑफ़लाइन माध्यम: जो महिलाएँ ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकतीं, वे अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, या सेतु सुविधा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकती हैं।
आवेदन की समयसीमा:
योजना के लिए आवेदन 1 जुलाई 2024 से शुरू हुए थे।
शुरुआत में अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 कर दिया गया।
लाभ वितरण:
योजना के तहत, पात्र महिलाओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रतिमाह ₹1,500 की राशि सीधे जमा की जाती है।
जुलाई और अगस्त 2024 में, दो चरणों में कुल 1.59 करोड़ महिलाओं को ₹4,788 करोड़ की राशि वितरित की गई।
महत्वपूर्ण जानकारी:
यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, सरकारी नौकरी में है, या परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक है, तो ऐसी महिलाएँ इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से नि:शुल्क है।
अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ पर जाएँ।
यह योजना महाराष्ट्र की महिलाओं को आर्थिक सहायता
प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
नमस्ते, मैं Jafar हूं, और इस ब्लॉग का लेखक। मुझे यात्रा, लाइफस्टाइल, तकनीकी, स्वास्थ्य आदि] में गहरी रुचि है, और मैंने इस ब्लॉग को अपनी विचारों, अनुभवों और टिप्स को आपके साथ साझा करने के लिए बनाया है।
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